बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है. इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 6894 लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं. बिहार में 75089 कोरोना के एक्टिव मरीज है.
#BiharFightsCorona
Update of the day.
➡️6,894 more #COVID19 +ve cases have been reported so far on 15th May.
➡️Taking total count of Active cases in Bihar to 75,089.
The break up is follows.#BiharHealthDept #COVID__19 pic.twitter.com/ZC6yI5hLLb— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) May 16, 2021
राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 1202 नए मामले सामने आये हैं. रविवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 6894 नए मामले सामने आये हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस 75089 हो गया है.
वही आपको बता दे बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीतीश सरकार ने 16 मई से लेकर 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को खुद ट्वीट कर सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी. सरकार के फैसले के बाद नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. इस खबर में नीचे पूरी गाइडलाइन दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं.
बिहार में अब 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार शादी समारोह में 50 लोगों की बजाय सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. साथ ही सरकार ने शहरी और ग्रामीणों इलाकों में दुकानों को खोलने के समय में भी बदलाव किया है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है
गुरूवार को नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि “आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई. लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है. अतः बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.”
बिहार के मुख्य सचिव की ओर से मीडिया दी गई जानकारी के मुताबिक अब बिहार में शहरी क्षेत्रों की दुकान को खोलने की समय में कटौती की गई है. अब राज्य के शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खोला जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है. नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी. बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेग
बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की रोपाई को देखते हुए बीज दुकान खोलने में भी छुट दी है. अब बीज के दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह चार घंटे के लिए खोला जा सकता है. वहीं सरकार ने आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दी है. इसके अलावा निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानों को भी सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खोलने की इजाजत दी गई है. ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोली जा सकती हैं. बाकि पहले के लगे सभी प्रतिबंध यथावत रहेगा.
यहां पढ़िए पूरी गाइडलाइन –
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