ADMINISTRATIONBIHARBreaking NewsMUZAFFARPURNationalPoliticsSTATE

बिहार में IPS की बेटी के साथ हुआ गंदा काम, कोर्ट ने रे’प करने वाले कुक को दिया आजीवन कारावास

बिहार: महिला IPS की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले कुक को आजीवन कारावास की सजा : बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां महिला आईपीएस अधिकारी की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कुक जिसका नाम बच्चा कुमार है महिला आईपीएस अधिकारी के घर पर तैनात था. 7 महीने पहले उसने मौका देखकर अफसर की 11 साल की नाबालिग बेटी से रेप किया था. कोर्ट ने इस मामले में शनिवार को उसको सजा सुनाई है. पोक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद की मानें तो स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की दो धाराओं के तहत अभियुक्त को यह सजा सुनाई है.

Sponsored

धारा 376 एबी के तहत बच्चा कुमार को आजीवन कारावास दी गई है और 20,000 का जुर्माना लगाया जबकि धारा 342 के तहत 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है. विशेष न्यायालय ने सरकार को 6 लाख का मुआवजा देने का आदेश पीड़िता को दिया है. दरअसल करोचक निवासी बच्चा कुमार बिहार पुलिस महिला की आईपीएस अधिकारी के घर पर तैनात था. जिस दिन महिला अधिकारी  घर पर नहीं थी उसने गंदी हरकत को अंजाम दिया था. उस दिन महिला आईपीएस की 11 साल की बेटी घर में अकेली ही थी.

Sponsored

बच्ची को खाना खिलाने के दौरान ही उसने गंदी हरकत को अंजाम दिया था. इस मामले में पटना के महिला थाने में आईपीएस अधिकारी ने केस दर्ज करवाया था. 109 / 21 केस संख्या दर्ज किया गया और फिर महिला थाना ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.  इस मामले में अनुसंधान जब आगे बढ़ा तब रवि का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था. स्पेशल लोक अभियोजक की मानें तो इस केस में केस की आईओ और महिला थाना के थानेदार किशोरी सहचरी के साथ में  कुल 8 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी.

Sponsored

इसके अलावा आरोपी का डीएनए जांच भी करवाया गया था. सारे सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट द्वारा बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया गया और सुनवाई की पूरी होने के बाद शनिवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

Sponsored

Comment here