बिहार में अब दुर्घटना में मौत पर पांच लाख का मुआवजा, टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने राज्य में निबंधित परिवहन वाले वाहनों और गैर परिवहन वाले वाहनों के टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब ऐसे वाहन मालिक एक मुश्त रोड टैक्स जमा करने पर उनपर लगने वाले जुर्माने और ब्याज से छूट दी गयी है. ऐसे वाहनों में ट्रैक्टर-ट्रेलर , बैट्री चालित यान को रोड टैक्स और ग्रीन टैक्स से एक मुश्त राशि जमा कराने पर राहत दी गयी है.
साथ ही वाहन के व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर और अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा कराने पर उस पर लगनेवाले अर्थदंड और ब्याज से छूट दे दी गयी है. पूर्व में ऐसा करने पर जुर्माने के रूप में 200 प्रतिशत तक दंड और 12 प्रतिशत ब्याज की राशि देनी पड़ती थी. कैबिनेट ने ऐसे वाहन मालिकों को कोविड 19 के कारण लागू लॉक डाउन और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गयी है.
कैबिनेट ने वाहन दुर्घटना में पीड़ित या मृतक के आश्रितों को भी त्वरित मुआवजे की राशि निर्धारित करने और अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार मोटरयान नियमावली 1992 और बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 में संशोधन कर दिया है. अब वाहन दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की मौत पर पांच लाख का मुआवजा दिया जायेगा. इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड भी तैयार कर दिया है.
इसके अलावा राज्य में 15 वर्ष से पुराने वाहनों का निबंधन रद्द कराने के साथ उसे नष्ट करने पर लगने वाले अर्थदंड में भी राहत दी गयी है. ऐसे वाहनों को नष्ट करने और निबंधन कराने के लिए परिवहन विभाग की 30 जून 2020 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए दिये गये सर्वक्षमा को पूर्व की शर्तों के अनुरूप ही अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित करने की सहमति दे दी गयी.
input – daily bihar
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