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Railway Station पर गंदगी फैलाना अब पड़ेगा भारी, जाना पड़ सकता है जेल! जानिए NGT के नियम

हमारे देश में हर रोज हजारों लोग ट्रेन के द्वारा सफर करते हैं. ट्रेन के सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए Indian Railway की ओर से कई तरह के कदम उठाए जाते हैं. खास बात यह है की एक शिकायत जो सबसे ज्यादा देखने में आती है, वो है रेलवे में गंदगी की शिकायत. अक्सर आने-जाने वाले यात्री खाने-पीने के सामान, छिलके, रैपर आदि ट्रेन में ही फेंक देते हैं. जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे परिसर में गंदगी करता हुआ दिखा तो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गंदगी फैलाने वाले लोगों के लिए National Green Tribunal (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने कड़ा कदम उठाया है, इसके तहत अब कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे.

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क्या है National Green Tribunal का आदेश : आपको बता दे की रेलवे की सफाई को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है. जिसके बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने सभी स्टेशन प्रभारियों को नोटिस जारी किया है. बता दे की इसमें अब यात्रियों की रेलवे पर सफाई को लेकर पूरी भागीदारी मांगी जाएगी. पटरियों, प्लेटफॉर्म आदि पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे.

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मामला होगा दर्ज : मीडिया रिपोर्ट की माने तो NGT (National Green Tribunal ) के आदेश के अनुसार जो भी यात्री कचरा फैलाता पाया गया उसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा. ऐसे मामलों में अब तक केवल जुर्माने का ही प्रावधान था. इसकी देखरेख के लिए अब फ्लाइंग स्क्वायड भी बनाया गया है, जिसमें अधिकारीयों की जिम्मेदारी होगी कि वो रेलवे में साफ-सफाई की व्यवस्था की देखरेख करें.

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