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हाजीपुर में नौ पुलिसकर्मी नौकरी से बर्खास्‍त, इनकी करतूत से शर्मसार हुआ था पुलिस महकमा

महाशिवरात्रि के मौके पर हाजीपुर पुलिस लाइन में 11 मार्च 2021 को आर्केस्ट्रा के आयोजन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में आरोपित 11 पुलिस कर्मियों में नौ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं दो अन्य महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच जारी होने की बात कही गई है। वैशाली के पुलिस कप्तान मनीष ने इस बात की पुष्टि शनिवार को कर दी है। आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ हाजीपुर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस कप्तान मनीष की अनुशंसा पर तिरहुत रेंज के तत्कालीन आइजी गणेश कुमार ने आरोपित सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव निलंबित करते हुए सभी का निलंबन अवधि में मुख्‍यालय शिवहर एवं सीतामढ़ी निर्धारित किया था।

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गौरतलब हो कि महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस लाइन हाजीपुर में पूजा-पाठ का आयोजन किया गया था। शिव मंदिर के समीप श्रद्धालुओं के प्रसाद लेने एवं ठहरने के लिए पंडाल बनाया गया था। वहां के वक्‍त आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। यह सब तब हुआ, जब कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के कारण ऐसी सभी गत‍िव‍िध‍ियों पर सरकार ने रोक लगा रखी थी।

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नाच-गाना शुरू होते ही इसकी सूचना एसपी तक पहुंची। इसके बाद 11 मार्च को ही देर रात वैशाली के पुलिस कप्तान मनीष ने एसडीपीओ सदर राघव दयाल को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। एसडीपीओ ने रात में ही मौके पर पहुंचकर डीजे साउंड को जब्त कर लिया और कार्यक्रम को तत्क्षण बंद करा दिया था। एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के बाद हाजीपुर सदर थाने में पुलिस लाइन में आर्केस्ट्रा कराने के मामले में चिन्हित किए गए कुल 12 पुलिसकर्मियों पर पुलिस कप्तान के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी।

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इस मामले में पुलिस कप्तान ने सभी आरोपित पुलिसकर्मियों से शो-कॉज किया था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आयी थी कि नियमों को ताक पर रखते हुए नाच-गाने का यहां कार्यक्रम हुआ। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए जाने पर साफ तौर पर रोक थी। वहीं रोक के बावजूद वहां डीजे का प्रयोग भी किया गया था। वहां महाशिवरात्रि पर पूजा-पाठ का आयोजन किया गया था।

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इन पुलिसकर्मियों पर दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी

पुलिस लाइन हाजीपुर के परिचारी प्रवर सत्येंद्र कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर आरक्षी प्रभात कुमार, गौरव कुमार, सुमन कुमार, अरविंद कुमार, विपिन कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, मनोरंजन कुमार, सन्नी कुमार, सुनीता कुमारी, अजय कुमार, रंजीत कुमार एवं दीपा कुमारी के खिलाफ हाजीपुर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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इन धाराओं में सभी को किया गया था आरोपित

पुलिस लाइन में आर्केस्ट्रा कराने के मामले में आरोपित किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या 224-2021 दिनांक 12 मार्च को भादवि की धारा 188, 120 (बी) एवं 294 के अलावा 51 (बी) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं 3-4 बिहार लाउडस्पीकर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। मौके से एक ध्वनि विस्तारक यंत्र की बरामदगी की भी जानकारी दी गई थी।

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