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सरस्वती पूजा पर रोक, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश, हॉस्टल में भी बिना अनुमति के कुछ नहीं होगा

PATNA-पटना में सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा पर रोक, हॉस्टल में भी बिना अनुमति नहीं, वसंत पंचमी 5 फरवरी को, अभी सभी धर्मस्थल बंद, अनुमंडल पदाधिकारी के पास देना होगा अनुमति का आवेदन, जिले में 50 लोगों के साथ राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतिक, मनोरंजन आदि कार्यक्रम आयोजित के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास अनुमति लेनी है। इस कारण धार्मिक आयोजन में सरस्वती पूजा शामिल होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन देना होगा।

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पटना जिले में सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा करने पर रोक रहेगी। कारण, राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में स्कूल, कॉलेज और धर्मस्थल बंद है। ऐसे स्थलों पर सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक छात्रावास परिसर में पूजा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। शर्त के अनुसार 50 लोगों को शामिल होना होगा। इसके साथ ही सभी को कोविड प्रोटॉकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। छात्रों के आवेदन देने के बाद प्रशासन पूरी जांच-पड़ताल के बाद अनुमति देने पर विचार कर सकता है। हालांकि, अनुमति मिलने की संभावना कम है।

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कोरोना का असर : जिला प्रशासन सार्वजिनक स्थलों पर पूजा की नहीं देगा अनुमति, वह आश्वासन भले दे रहा है कि आवेदन मिला तो उस पर विचार करेंगे
बिना अनुमति पूजा करने पर कार्रवाई तय, जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद सरस्वती पूजा का आयोजन होगा। बगैर अनुमति के आयोजन करने वाले आयोजक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।

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