NEW DELHI-किराया नहीं चुकाना आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध नहीं, सुप्रीम फैसला : किरायेदार के खिलाफ केस रद्द : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किराएदार मजबूरी के चलते किराया नहीं दे पाते, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसके लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सजा तय नहीं है। इसके चलते आईपीसी के तहत केस नहीं दर्ज किया जा सकता। एक मकान मालिक की ओर से किराएदार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, किराएदार को अपराधी मानकर उसके खिलाफ केस नहीं चला सकते। नीतू सिंह बनाम यूपी राज्य की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा, किराया न चुकाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है लेकिन आईपीसी के तहत केस दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने मामले से जुड़ी एफआईआर रद्द कर दी।
रूम रेंट नहीं देना कोई अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, किरायेदार के खिलाफ केस रद्द
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