ADMINISTRATIONBIHARBreaking NewsMUZAFFARPURNationalPoliticsSTATE

बिहार में नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर दर्ज होगा केस , भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

परिवहन विभाग के अनुसार नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसी को लेकर परिवहन विभाग अब और सख्ती बढ़ाने जा रहा है। अगले महीने से नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

बिहार में अब नाबालिगों के लिए गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इसे लेकर अब नकेल कसना शुरू कर दिया है।

Sponsored

विभाग अब नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर जुर्माना लगाएगा और यह जुर्माना बच्चों के अभिभावकों को भरना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने चलंत सिपाही दस्ता को भी तैनात कर दिया है।

Sponsored

25 हजार रुपये तक का जुर्माना

अगस्त महीने से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए नाबालिग बच्चों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जो की वाहन के मालिक को भरना होगा।

Sponsored
Driving for minors can now be very expensive in Bihar
बिहार में अब नाबालिगों के लिए गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ सकता है

क्या है नियम?

परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं 16 से 18 वर्ष के किशोरों को बिना गियर वाले वाहन चलाने की अनुमति है।

Sponsored

परंतु पटना समेत राज्य के कई बड़े शहरों में अकसर नाबालिग बच्चे बाइक और कार चलाते दिख जाते हैं। इतना ही नहीं कई शहरों में तो नाबालिग बच्चों को ऑटो चलाते हुए भी देखा गया है।

Sponsored
Fine up to 25 thousand rupees for being caught driving a minors vehicle
नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना

इस लापरवाही की वजह से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है।

Sponsored

परिवहन अधिकारियों को भेजा गया निर्देश

परिवहन विभाग के अनुसार नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है।

Sponsored

तेज रफ्तार से बाइक चलाने और स्टन्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से चलंत दस्ता के सिपाहियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पर सकता है।

Sponsored

Comment here