NEW DELHI- अब हेलमेट पहनने के बावजूद कट सकता है 2 हजार रुपये का चालान, जानें क्या है नया रूल ” देश भर में नया ट्रैफिक नियम जारी हो गया है। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। नियमों का सही से पालन हो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाएं गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब हेलमेट (Helmet) पहनकर चलने के बावजूद आपका चालान कट सकता है. यह चालान भी कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि 2 हजार रुपये का होगा. आप यह बात पढ़कर हैरान हो रहे होंगे लेकिन यह सच है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने संशोधित नियमों को नोटिफाइड कर दिया है. मंत्रालय के नियमों के मुताबिक देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS-प्रमाणित हेलमेट के निर्माण और बिक्री की अनुमति है. यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा. अगर आप दोपहिया चलाते वक्त कोई घटिया क्वालिटी का या बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहने मिलते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपये का चालान किया जा सकता है.
यही नहीं, अगर आपने हेलमेट (Helmet) पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. कुल मिलाकर इस बात को ऐसे समझिए कि आप बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनकर घर से निकलते हैं और उस हेलमेट की पट्टी भी नहीं बांधते हैं तो सिर पर हेलमेट होने के बावजूद आपका 2 हजार रुपये का चालान कट जाएगा. आप ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चाहें कितनी भी दलील दें लेकिन चालान कुछ ही सेकंड में आपके हाथों मे आ जाएगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ नियमों में हाल में बदलाव भी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब दोपहिया पर बच्चों को ले जाते वक्त उनके लिए स्पेशल हेलमेट (Helmet) और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है. इसके साथ ही बच्चों के साथ ट्रैवल करने पर वाहनों की स्पीड भी 40 किमी प्रति घंटा नियत कर दी गई है. ऐसा न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड करने के साथ ही 1 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है. INPUT-ZEE NEWS
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