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दो से अधिक बच्चे वाले मां-बाप भी लड़ पाएंगे नगर निगम चुनाव, पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

PATNA-तीन संतान होने से पार्षदों को अयोग्य बताने का आदेश रद्द : तीन व तीन से अधिक संतान होने के कारण नौबतपुर नगर पंचायत के तीन पार्षदों को अयोग्य करार देने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने आयोग के आदेश को निरस्त करते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को नगर पंचायत नौबतपुर के तीन पार्षदों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने आयोग के आदेश को निरस्त किया। साथ ही इसे कानून की गलत व्याख्या बताया है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड 14 नौबतपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सरयुग मोची, वार्ड 2 के पार्षद विजय पासवान तथा वार्ड-6 की वार्ड पार्षद पूनम देवी को तीन बच्चा रहने पर अयोग्य करार दिया था। पार्षदों का कहना था कि कानून लागू होने के पूर्व से ही उन्हें तीन बच्चे थे।

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उनकी ओर से विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज पेश कर बताया गया कि कानून लागू होने के पूर्व वे तीन बच्चे के माता-पिता थे। आयोग उनकी ओर से पेश सभी दस्तावेज को मानने से इनकार करते हुए उन्हें अयोग्य करार दे दिया। कोर्ट ने पार्षदों की ओर से पेश दलील एवं दस्तावेज को सही करार देते हुए आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया। नियमानुसार 2008 के बाद तीन एवं तीन से अधिक संतान वाले व्यक्ति नगर एवं ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

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