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Ration Card है और इस कारण नहीं ले पा रहे सर्विस, तो आसान हो गई है आपकी राह

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Ration Card है, लेकिन बीमारी या दूसरे कारण से अनाज नहीं ले पा रहे हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्‍ली सरकार ने अपने बदले दूसरे व्‍यक्ति को भेजकर राशन मंगाने की व्‍यवस्‍था शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government)के फूड एंड सिविल सप्‍लाई डिपार्टमेंट (food and civil supplies department) ने हाल में आदेश जारी किया है। इसके तहत बुजुर्ग, बीमार या दिव्‍यांग किसी व्‍यक्ति को Nominate करके अपना राशन ले सकते हैं।

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दिल्‍ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि e-POS (electronic point of sale) system के कारण दिल्ली में ऐसे लोगों को राशन लेने में दिक्‍कत आ रही है। इस सिस्‍टम के तहत अंगूठे या पुतली के ऑथेंटिकेशन (thumb or iris authentication) कराकर बेनिफिशियरी राशन ले जा सकता है। लेकिन जो उपभोक्‍ता 65 साल से बड़े या 16 साल से छोटे हैं या दिव्यांग या बीमार हैं, उनके लिए यह सिस्‍टम फॉलो कर पाना दिक्‍कत भरा है। ऐसे लाभार्थियों को विभाग ने नामिनी नियुक्त करने की छूट दी है।

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  • दिल्‍ली सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक Ration Card धारक को नॉमिनेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन Form भरना होगा।
  • अगर दफ्तर जाकर Form भरना है तो सर्किल ऑफिस में यह काम होगा जबकि ऑनलाइन तरीका अलग है।
  • सर्किल ऑफिस में फॉर्म का वेरिफिकेशन फूड एंड सप्लाई अफसर करेंगे।
  • उनकी रिपोर्ट पर नॉमिनेशन हो जाएगा और राशन मिलने लगेगा।

दिल्‍ली सरकार ने साफ किया है कि इस सर्विस का फायदा उन्‍हीं को मिलेगा जिनके परिवार के सभी सदस्य 65 साल से बड़े हैं या 16 साल से कम। वह राशन लेने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरा, अगर परिवार में सभी कुष्ठ रोगी, दिव्‍यांग श्रेणी, बीमार या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न करा पा रहे हों।

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  • नॉमिनी उसी व्‍यक्ति को बना सकते हैं जो NFS लाभार्थी हो।
  • Beneficiary और नामित व्यक्ति का एक ही दुकान से राशनकार्ड जुड़ा हो।
  • एक व्यक्ति एक ही परिवार या लाभार्थी के लिए नॉमिनेट हो सकता है।
  • FPS लाइसेंसधारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को नामित नहीं किया जा सकता।
  • राशन बॉयोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा।

 

 

 

 

input – daily bihar

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