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HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब, कहा- पत्नी ने लिखाया FIR तो पति के खिलाफ गुंडा एक्ट का नोटिस क्यों

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, कहा- पत्नी ने लिखाया मुकदमा तो पति के खिलाफ गुंडा एक्ट का नोटिस क्यों : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई में अफसरों की मनमानी पर नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दर्ज मुकदमे के आधार पर आरोपी को गुंडा एक्ट का नोटिस जारी करने को गंभीरता से लिया है.

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कोर्ट ने कहा कि बिना किसी आधार के गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का नोटिस जारी करना अधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्टया शरारत भरा कदम है. कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.

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9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सोनभद्र निवासी शिव प्रसाद गुप्ता की याचिका पर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी. याचिका में अपर जिला अधिकारी सोनभद्र द्वारा याची को जारी गुंडा एक्ट की धारा 2( बी) के नोटिस को चुनौती दी गई है.

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input  – daily bihar

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