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सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का बड़ा स्टैंड, EWS के लिए मौजूदा मानदंड कायम रहेगा

PATNA- ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा मानदंड कायम रहेगा:केंद्र, नियम को बीच में बदलने पर जटिलताएं बढ़ेंगी : केंद्र ने बताया, समिति ने कहा है कि 2019 से चले आ रहे ईडब्ल्यूएस कोटा के मापदंडों को बीच में बदलने से जटिलताएं पैदा होंगी। बेवजह कानूनी विवाद भी सामने आएंगे। दाखिला प्रक्रिया का पहला चरण नीट परीक्षा के साथ पूरा हो गया है। बीच प्रक्रिया में मापदंड बदलने से पेचीदगी बढ़ेगी।

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नीट पीजी काउंसलिंग मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण में आठ लाख रुपये की सालाना आय का मौजूदा मानदंड बना रहेगा। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने गंभीरता से इसकी सिफारिश की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ छह जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।

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सरकार के मुताबिक, समिति ने कहा कि आय के मानकों को अगले शैक्षणिक सत्र से बदला जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए सालाना आय सीमा आठ लाख ही रहेगी, लेकिन इसमें उन परिवारों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनके पास पांच एकड़ या उससे ज्यादा भूमि है।

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