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बिहार में 28 लाख 79 हजार राशन कार्ड रद्द, निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वालों के कार्ड हो रहे निरस्त

बिहार के राशन कार्ड धारियों के लिए यह बहुत ही अहम सुचना है. बता दे की बिहार में 28 लाख 79 हजार 116 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशनकार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे है। बताया जा रहा है की इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जांच कर उन्हें रद्द किया जा रहा है। बिहार में वर्तमान में 1 करोड़ 81 लाख राशनकार्डधारी हैं।

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31 मई तक चलेगा अभियान : आपको बता दे की खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के डीएम को 31 मई तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राशन कार्ड रद्द होने का सबसे अधिक असर वैसे परिवारों पर होगा जो मामूली त्रुटियों के कारण सरकारी राशन से वंचित हो जाएंगे। वहीं, सरकारी कार्यालयों में संविदा पर काम करने वालों पर भी इस का असर होगा।

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दस हजार से अधिक आय है तो राशन कार्ड रद्द होगा : जानकारों की माने तो वैसे व्यक्ति जिनकी आय मासिक 10 हजार से अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। विभाग की मानें तो चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, आयकर भरने, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, पांच एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक टैक्स भरने या अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाना है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा। उधर, राशन कार्ड रद्द होने की सूचना पर अपात्र लाभुकों में हड़कंप है।

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