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बिहार में प्लास्टिक-थार्मोकॉल हुआ बंद, कप-गिलास और थाली पर भी रोक, पकड़े जाने पर जुर्माना 5 लाख

PATNA-सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल से बनी चीजाें पर कल से प्रतिबंध, इन्हें छूट -दूध पैकेट, पाउच में आने वाली खाद्य सामग्री }बोतलबंद पानी, सॉफ्ट या कोल्ड ड्रिंक्स बोतल : सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री & उपयोग पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। उपयोग करते पकड़े जाने पर 5 लाख तक जुर्माना या एक साल जेल या दोनों सजा मिल सकती है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल समेत प्लास्टिक से बने वैसे उत्पाद जिनका दाेबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, यह हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में प्लास्टिक कचरों का समुचित निपटान नहीं हो पाता है। फलस्वरूप यह हमारे जीवन व पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसलिए सरकार द्वारा 1 जुलाई से इनपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

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इन पर पूर्ण प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच
थर्मोकोल के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी
छोटे-बड़े झंडे, सजावटी सामग्री
कागज के प्लेट, कप
गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया
कैंडी स्टिक

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आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडिया
प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स
100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में

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