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बिहार में पेट्रोल पंप मालिक बनने का सुनहरा मौका, बिहार सरकार ने लिया 1302 नए पंप खोलने का फैसला

PATNA-राज्य में एनएच और एसएच पर खुलेंगे 1302 नए पेट्रोल पंप, आवेदन जिलों के डीएम के यहां 2018 से लंबित है पेट्रोल पंप खोलने के लिए : बिहार में 1302 नए पेट्रोल पंप खुलेंगे। इसमें 670 इंडियन ऑयल, 319 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और 313 भारत पेट्रोलियम के पंप हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। ये सभी पंप राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर खुलेंगे। यहां पर्याप्त पेट्रोल पंप नहीं होने तथा इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के मामले में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। प्रदेश में कार्यरत तीन पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपने-अपने यहां स्थापित पेट्रोल पंपों की जानकारी दी। इंडियन ऑयल कम्पनी ने बताया कि उनके यहां 1791 पेट्रोल पंपों की स्वीकृति है। 1704 कार्यरत हैं। 670 नए पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 643 पेट्रोल पंपों की स्वीकृति है। मौजूदा समय में 600 पेट्रोल पंप कार्यरत हैं।

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319 नये पेट्रोल पंप खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है जबकि 112 किसी न किसी कारणवश लंबित हैं। भारत पेट्रोलियम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में 856 पेट्रोल पंपों की स्वीकृति है। मौजूदा समय में 781 पेट्रोल पंप काम कर रहा है जबकि 313 नये पेट्रोल पंप खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। किसी न किसी कारणवश 107 लंबित हैं। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए लगभग एक हजार आवेदन जिलों के जिलाधिकारी के यहां 2018 से लंबित पड़ा हुआ है। मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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कब हुआ था सर्वे: सूबे में पेट्रोल पंप खोलने के लिए कब सर्वे किया गया था तथा अगला सर्वे कब किया जाना है, इसकी जानकारी कोर्ट ने देने का आदेश दिया है। साथ ही जानना चाहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर कितने पेट्रोल पंप कार्यरत हैं और आगे कितने पेट्रोल पंप की जरूरत है। बढ़ते हुए वाहनों तथा जनसंख्या के हिसाब से भविष्य में कितने पेट्रोल पंप की आवश्यकता होगी, इस बारे में कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं।

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यात्री सुविधाओं की घोर कमी
कोर्ट का कहना था कि प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पम्पों पर यात्री सुविधाओं की घोर कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए ऑयल कम्पनियों तथा सरकारें चुप हैं। कमी को दूर करने के लिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों से सरकारें चिंतित नहीं हैं। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार के लिए तय की।

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