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बिहार बोर्ड ने 12वीं के परीक्षार्थियों को दी बड़ी राहत, जान लें परीक्षा की नई गाइडलाइंस

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की परीक्षा से जुड़ी आवश्यक निर्देश जारी किया है। जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारि‍यों को भेजे गए दिशा-निर्देश में बोर्ड ने कहा है कि एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति है। प्रतिदिन प्रथम पाली की परीक्षा 9.30 बजे से शुरू होगी। इंटर की परीक्षा एक से 14 फरवरी तक चलेगी। सभी केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। केंद्र को हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बोर्ड ने परीक्षा केंद्र प्रभारियों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र केंद्र में खोलते समय वीडियोग्राफी कराई जाए। दंडाधिकारी के उपस्थिति में ही प्रश्न पत्र का सील खोला जाएगा। प्रश्न पत्र वितरित करने के बाद बचे हुए प्रश्न पत्र को बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा।

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साथ ही परीक्षा के दौरान सिर्फ परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार ही खुला रहेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र बाहर नहीं जाना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वीक्षकों को प्रतिदिन घोषणा पत्र भरना होगा कि किसी भी परीक्षार्थी के पास कोई चिट, पुर्जा या मोबाइल नहीं है। बोर्ड ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा से एक दिन पहले तक वीक्षक अपने-अपने परीक्षा केंद्र पर योगदान देंगे। परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले केंद्राधीक्षक सभी वीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। बोर्ड का यह निर्देश है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर CCTV लगाया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर एवं बाहर वीडियोग्राफी होगी।

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इसके अलावा बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्र पर सिर्फ केंद्राधीक्षक के पास ही मोबाइल रहेगा। तथा बोर्ड द्वारा तैनात मोबाइल एप संचालक के पास मोबाइल की सुविधा रहेगी। यदि किसी वीक्षक के पास मोबाइल मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने ठंड को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है कि सभी परीक्षाथि जूता-मोजा पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगा। यदि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के दायरे में कोई अनाधिकृत व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्र पर दंडाधिकारी सक्षम अधिकारी तैनात होंगे।

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