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बिहार पुलिस में किन्नरों की होगी डायरेक्ट बहाली, परीक्षा नहीं होगा, सिर्फ दिखाना होगा प्रमाण पत्र

बिहार पुलिस में अब होगी ट्रांसजेंडर की सीधी बहाली, ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र देना होगा, सिपाही के 41 व दारोगा के 10 पद भरे जाएंगे : अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि की तरह छूट होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार से उनके ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र दोना होगा।

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बिहार पुलिस में सिपाही और दारोगा के पद पर होनी वाली अलगी नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों की भी नियुक्ति होगी। सिपाही के 41 और सब इंस्पेक्टर के 10 पदों पर उनकी नियुक्ति होगी। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में यह तय किया गया कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए 500 का एक-एक स्लॉट बनाया जाएगा।

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यदि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2014 के संकल्प के प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर स्वत: नियुक्त नहीं हो पाते हैं तो 500 वाले स्लॉट में पिछड़ा वर्ग के रोस्टर के विरुद्ध एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की जाएगी। 500 वाले स्लॉट में योग्य ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा तथा इसे उसी पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य उम्मीदवार से भरा जाएगा। सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता सिपाही कैडर तथा पुलिस अवर निरीक्षक कैडर के निर्धारित अर्हता के अनुसार रहेगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीकिर दक्षता परीक्षा मापदंड संबंधित संवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी।

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