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प्लास्टिक में सामान बेचने वाले सावधान, पुलिस ने 550 किलो प्लास्टिक किया जब्त, 47000 जुर्माना

 550 किलो प्लास्टिक जब्त ,47 हजार वसूला जुर्माना : नगर निगम ने एक साथ अपने सभी छह अंचलों में एकल उपयोग प्लास्टिक विक्रेताओं पर छापेमारी की। सुबह 10 बजे से ही प्रत्येक अंचल की टीम निकली और पहले दिन चिह्नित क्षेत्र की दुकानों में जांच की।

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इस दौरान लोगों से बहस भी हुई लेकिन निगम की टीम ने पकड़े जाने पर प्लास्टिक को जब्त किया और पॉश मशीन से जुर्माना वसूला। एक जुलाई से पटना जिले में भी 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हो गया। पटना नगर निगम की टीम द्वारा दुकानों एवं विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर इसकी जांच की गई। अंचल स्तर पर टास्क फोर्स एवं धावा दल द्वारा स्थानीय बाजार एवं दुकानों की जांच की गई। पहले दिन 47,200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

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वहीं 550 किग्रा प्लास्टिक भी बरामद किया गया। प्रतिबंध पर आम लोगों पर 500 से दो हजार और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान है। पटना नगर निगम द्वारा लगातार इसकी जांच की जाएगी जो भी नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना एवं दंड लागू होगा।

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इनपर लागू है प्रतिबंध: इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगायी जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद इसका उत्पादन, आयात, भंडारण व बिक्री करने पर जुर्माना और जेल हो सकती है।

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