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नीलगाय को मार सकते हैं बिहार के किसान, मुखिया से लेना होगा परमिशन, वन विभाग का निर्देश, आदेश जारी

PATNA-नीलगाय को अब मुखिया से अनुमति लेकर मार सकते हैं, वन विभाग ने दिया निर्देश, अधिसूचना जारी : किसानों के लिए राहत की खबर है। नीलगाय से बर्बाद होने वाले फसल को बचाने के लिए वन विभाग नई पहल की। इस पहल से किसानों को सैकड़ों एकड़ में बर्बाद होने वाले फसल को बचाया जा सकता है। पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

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इसमें कहां गया है कि नीलगाय (घोड़परास) अगर आपके फसलों को बर्बाद कर रहा है ताे आपके पंचायत के मुखिया से अनुमति लेकर मार सकते है। हालांकि अभी तक नीलगाय (घोड़परास) को मारने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती थी। अभी तक नीलगाय को मारने के लिए वन विभाग के चीफ़ वाइल्ड लाइफ वाडेन से अनुमति लेना पड़ता था। इसके बाद वन विभाग के द्वारा शूटर काे बाहर से बुलाया जाता था। लेकिन अब नीलगाय किसान का फसल बर्बाद कर रही है तो मुखिया से अनुमति लेकर मार सकते है। किसान नीलगाय को कैसे मारेंगे, कितनी संख्या मारेंगे, इसके लिए किसान को क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। इस पर विभाग के द्वारा सूचना जारी की जाएगी।

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