ADMINISTRATIONBIHARBreaking NewsNationalPolitics

ट्राई का टेलिकॉम कम्पनियों के लिए नया फरमान, अब 28 नहीं 30 दिनों की वैधता वाला होगा रिचार्ज

टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में टेलिकॉम टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश जारी किया है। जहां टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 28 दिनों की जगह 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान का आदेश दिया है। टेलिकॉम कंपनियों को इस नए आदेश के अंतर्गत 30 दिनों की वैधता वाले प्लान को नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के अंदर पेश करना होगा।

Sponsored

ट्राई के जारी नए आदेश के मुताबिक हर टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की हो। इन प्लान्स को यदि कोई ग्राहक दोबारा रिचार्ज कराना चाहें, तो वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। पिछले दिनों यूजर्स ने इस बात की शिकायत दर्ज करायी थी कि टेलिकॉम कंपनियां पूरे एक महीने का रिचार्ज नहीं देती हैं। एक माह में 30 दिन की जगह 28 दिनों की वैलिडिटी प्लान दे रही हैं, जिसके बाद ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने का फैसला सुनाया है।

Sponsored

दरअसल ऐसी शिकायत थी कि प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियां जैसे Reliance Jio, Airtel और Vodafone-Idea की की ओर से एक महीनें के रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों को 30 की वजाय 28 दिनों की वैधता प्लान रहती है। ग्राहकों के कहे अनुसार महीनें में 2 दिन की कटौती करके कंपनियां एक साल में करीब 28 दिन की बचत कर लेती है। इस तरह करके टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से एक साल में 12 की जगह 13 महीनें का रिचार्ज कराती हैं। इसी तरह 2 माह के रिचार्ज में 54 या 56 दिनों की वैधता मिलती है। जबकि 3 माह के रिचार्ज में 90 दिनों की जगह 84 दिनों की वैधता प्लान रहती है।

Sponsored

Comment here