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बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद, यहां पढ़ लीजिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश…

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बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे. सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का क्राइसिस मैनजमेंट ने लिया फैसला लिया है. कोरोना क्राइसिस मैनजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला. इसके अलावे शादी समारोह में 250 लोग और श्राद्धकर्म में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है.

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बढ़ते कोरोना को रोकने के उद्देश्य से सीएम ने अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दिया है. कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम नीतीश ने आज हाईलेबल मीटिंग की. जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारी, डीजीपी समेत स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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उच्च स्तरीय बैठक में सीएम नीतीश ने सलाह देते हुए कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग कराएं. आरटीपीसीआर जांच को और बढ़ाए. जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा. कोरोना से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए अलर्ट और एक्टिव रहना होगा.

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सीएम नीतीश ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सचेत रहने की जरूरत है, लोग सचेत रहेंगे तो कम से कम नुकसान होगा. सार्वजनिक आयोजनों को कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाए. कोविड-19 के लिए तैयार किये गए अस्पतालों में पूरी तैयारी रखें. कोविड-19 टीकाकरण की संख्या बढ़ायें ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो सके. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहे, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे एवं मास्क का प्रयोग जरूर करें.

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1; सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड- 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों , धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रकिया का अक्षरक्षः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

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(2) भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

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(3) दिनांक-05.04.2021 से खुलनेवाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब दिनाक 11.04.2021 तक बंद रहेंगे। ( पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल/कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेगे)

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(4) सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर – सरकारी एवं निजी पर रोक दिनांक- 05.04.2021 से अप्रैल के अंत तक रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम कमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

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(5) सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षमरहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।

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(6) पब्लिक ट्रान्सर्पोट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

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(7) सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चत रहे।

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