BIHAR

Bihar में लागू हो गई Corona की नई गाइडलाइन, यहां जान लीजिए Muzaffarpur में दुकान खोलने और बंद करने की Timing नही तो होगा नुकसान

Swaraj Shrivastava
By Swaraj Shrivastava On January 5, 2022
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मुंबई-दिल्ली व उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।इसी क्रम में व्यावसायिक प्रतिष्ठनों, शिक्षण संस्थाओं, धर्मस्थलों व यातायात को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। जहां तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सवाल है तो आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों को शाम आठ बजे के बाद पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है।

 

 

शापिंग माल के लिए कुछ कड़े आदेश हैं। आगामी 21 जनवरी तक के लिए सभी शापिंग माल व कांप्लेक्सों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार की ओर से स्थानीय स्तर के लिए जारी आदेश में दुकान खोलने के दौरान भी कई तरह की सावधानियों का पालन करने का आदेश जारी किया गया है।

 

 

न‍ियमों की अनदेखी पर सख्‍त कार्रवाई का प्रावधान

 

बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान खोलने के दौरान दुकानदार व ग्राहक दोनों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा। दोनों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। जहां कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी होगी या फिर नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकान खुली मिली उसको सील कर दिया जाएगा। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर के डीएम ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि संबंधित सभी थानेदारों को शाम आठ बजे के बाद दुकानों को बंद कराने की ज‍िम्‍मेदारी दी न है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू का भी पालन कराया जाएगा। सिनेमा हाल, जिम, पार्क, क्लब व स्वीमिंग पूल को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया गया है।

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