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लॉकडाउन से संबंधित कोई नया आदेश मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा UNLOCK-4 के नियमों को ही करवाया जाएगा सख्ती से लागू !!

बिहार में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-4 के सारे दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। फिलहाल इसमें किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक की मियाद रविवार को समाप्त हो गई। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश लागू हैं और इसका पालन किया जा रहा है।

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29 अगस्त को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह 1 से 30 सितम्बर तक पूरे देश में प्रभावी है। इसके तहत राज्य या इससे बाहर आनेजाने पर कोई रोक नहीं है। 21 सितम्बर से कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दी गई है। इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित के पुराने आदेश को 20 सितम्बर तक प्रभावी रखा गया है। हालांकि 21 सितम्बर से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं।

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फिलहाल स्कूल-कॉलेज को भी बंद रखा गया है। हालांकि 21 सितम्बर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र, पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मिल सकते हैं, पर इसके लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी होगी। हालांकि सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल को पहले की तरह बंद रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गई है।

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राज्य सरकार बगैर इजाजत पाबंदी नहीं लगा सकती
अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश को राज्य सरकारें नहीं बदल सकतीं। गृह मंत्रालय के आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बगैर केन्द्र सरकार से सलाह लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई नई पाबंदी नहीं लगा सकते। राज्य सरकार को कोई भी अतिरक्त पाबंदी लगाने के लिए केन्द्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। अनलॉक -3 तक राज्य सरकार को यह अधिकार था।

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Input: Hindustan

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