SUPAUL : मौत के बाद बीमा की राशि नहीं देने पर एलआईसी पर 26.60 लाख का जुर्माना=बीमाधारक की मौत के बाद बीमा क्लेम की राशि नहीं देने के एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलआईसी पर 26.60 लाख का जुर्माना लगाया है। जिला आयोग के अध्यक्ष अयज कुमार शुक्ला ने आदेश की तिथि से दो माह के अंदर परिवादिनी को भुगतान का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर परिवादिनी 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोर्ट से राशि वसूल करने की हकदार होंगी।
शहर के महावीर चौक वार्ड 10 निवासी कुंदन ने 9 मार्च 2016 और 18 दिसंबर 2016 को 10-10 लाख की पॉलिसी लिए थे। इस बीच 27 नवंबर 2017 को अचानक पेट में दर्द हुआ। इसके बाद स्थानीय स्तर पर इलाज कराया। लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 5 दिसंबर 2017 को इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल पटना गया। वहां इलाज के बाद घर लौट गया। लेकिन 7 दिसंबर 2017 को फिर से कुंदन की तबीयत बिगड़ने पर फिर से पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से 16 दिसंबर को हैदराबाद में भर्ती कराया लेकिन 27 जनवरी 2018 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इसके बाद कुंदन की पत्नी अनुप्रिया ने क्लम के लिए आवेदन किया। लेकिन एलआईसी ने यह कहकर क्लेम खारिज कर दिया कि कुंदन को किडनी की बीमारी पहले से ही थी लेकिन पॉलिसी लेने वक्त उसने इसे छुपा लिया। इसके अलावा दूसरी पॉलिसी लेते वक्त भी बीमाधारक ने पहली पॉलिसी की बात छुपाई। थक-हारकर मृतक की पत्नी अनुप्रिया 22 फरवरी 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वाद दायर किया। इसमें जिला आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला, वरीय सदस्य सत्यानारायण यादव ने दोनों पक्षों की दलील और दस्तावेजों की जांच के बाद क्लेम को सही ठहराते हुए परिवादिनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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