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Court के आदेश पर भी गवाहों को न्यायालय में पुलिस ने नही किया पेश, कोर्ट ने लगाई थानेदार के वेतन पर रोक

मुजफ्फरपुर। जानलेवा हमला करने को लेकर चल रहे मामले में बार-बार कोर्ट के आदेश के बावजूद गवाहों को न्यायालय में गवाही के लिए पेश नहीं करने पर एडीजे-4 पुनीत कुमार गर्ग ने साहेबगंज थानेदार के वेतन पर रोक लगा दी है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने एसएसपी को साहेबगंज थानेदार के एक माह के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया।


एपीपी विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि साहेबगंज थाना के मामले में गवाही चल रही है। इसमें कुल 10 गवाह हैं। उनके व न्यायालय की ओर से गवाहों को पेश करने के लिए कई बार थानेदार को पत्र भेजा गया। इसके बाद भी गवाहों को पेश नहीं करने पर न्यायालय ने उनसे जवाब तलब किया गया, लेकिन आजतक उन्होंने एक भी गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए उनके एक माह के वेतन पर रोक लगा दी है।


जानकारी हो कि, साहेबगंज थाना क्षेत्र के चक्का जगदीशपुर निवासी मो. मियां को आपसी विवाद में 30 नवंबर 2015 को उनके ही गांव के रामनाथ राम, जगदीश राम व अन्य आरोपियों ने लाठी व लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में मो. मियां ने केस दर्ज कराया था।


Input: hindustan