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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े ये 4 नियम, जेब खाली करने के लिए रहे तैयार

नई दिल्ली :- सितंबर महीना खत्म होने को है. चंद दिनों में अक्टूबर माह शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कुछ नियमों को बदला जा रहा है. प्रतिमाह 1 तारीख को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत निर्धारित की जाती है. 1 सितंबर को सिलेंडर की कीमतें सरकार ने कम की थी. इस बार आशा है कि त्योहारों के कारण फिर से कीमतें कम की जाएंगी. इसके साथ-साथ यदि आप अटल पेंशन योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा ले. साथ ही डीमैट अकाउंट से सबंधित एक काम अवश्य कर लें ताकि आप 1 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट Open कर सके. आइए आपको उन कामों के बारे में बतादे जो आपकों 30 सितंबर तक करने है.

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LPG सिलेंडर की कीमतें होंगी तय 

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हर माह पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम निर्धारित किये जाते है. पिछली बार 1 सितंबर को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था लेकिन Commercial सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी. इस बार आशा है कि Festival Season को देखते हुए 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम हो जाए.

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अटल पेंशन स्कीम में होगा Change

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मोदी सरकार की Popular स्कीम अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर बड़ा परिवर्तन होने वाला है. जो लोग टैक्स भरते हैं वह इससे नहीं जुड़ पाएंगे. ऐसे में यदि टैक्सदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ 9 दिन शेष है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के अंत तक पेंशन योजना के 4.01 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे. इसमें 44 फीसदी संख्या महिलाओं की है. आंकड़ों के अनुसार करीब 45 फीसदी APY सब्सक्राइबर्स 18-25 साल के बीच है. आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई Condition नहीं थी. वर्तमान नियमों के अंतर्गत 18 से 40 साल की उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक APY के सदस्य बन सकते हैं. इसके लिए उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस की उस Branch से आवेदन करना होता है.

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क्रेडिट कार्ड प्रयोग करने के बदलेंगे रूल

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1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड प्रयोग करने के नियमों में बदलाव होने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम बदलेगा. नए नियमों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से अब पेमेंट पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएंगे. अब ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सुरक्षित होंगी. यदि एक ग्राहक ने किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर खुद से उसे Activate नहीं किया है तो कंपनी को उसे एक्टिवेट करने के लिए ग्राहक से वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए स्वीकृति लेनी होगी. अगर ग्राहक सहमति नहीं होता है तो उन्हें उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना होगा.

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डीमैट अकाउंट होगा पहले से ज्यादा Safe

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डीमैट अकाउंट (Demat Account) में आपको 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथन्टेकेशन (two-factor authentication) करना होगा. इसके बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग-इन कर सकेंगे. एनएसई (NSE) द्वारा इससे संबंधित सर्कुलर जून में जारी हुआ था. एनएसई के सर्कुलर में कहा गया है कि Members को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉन-इन करने के लिए एक ऑथन्टेकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथन्टेकेशन करना होगा. दूसरा ऑथन्टेकेशन एक ‘Knowledge Factor’ हो सकता है. यह Password, पिन या कोई पॉजेशन फैक्टर हो सकता है, जिसके बारे में सिर्फ यूजर को पता होगा. क्लाइंट्स को SMS और Email दोनों के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा.

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