मुजफ्फरपुर, कार्यालय संवाददाता।
स्वाधार गृह कांड में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होने से अदालती कार्यवाही थम गई है। शनिवार को एससी/एसटी विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान चार्जशीट के अभाव में आरोपितों पर अदालती कार्यवाही नहीं हो सकी। विशेष कोर्ट के जज पुनीत कुमार गर्ग ने अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। तबतक ब्रजेश ठाकुर न्यायिक हिरासत में रहेगा।
विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने कहा कि महिला थाना की पुलिस अबतक चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है। पुलिस की ओर से तैयारी की जा रही है। चार्जशीट दाखिल होते ही ब्रजेश ठाकुर व अन्य आरोपितों पर विशेष कोर्ट में ट्रायल शुरू हो सकेगा। बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर को स्वाधार गृह कांड में बीते नौ मार्च को विशेष कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर लिया था। ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु समेत अन्य आरोपितों को 2018 को न्यायिक रिमांड पर लिया गया था।
मालूम हो कि नगर थाना के साहू रोड स्थित स्वाधार गृह से 11 महिला व चार बच्चों के गायब होने पर 30 जून 2018 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद अधिकारियों की टीम ने स्वाधार गृह का निरीक्षण किया था। बालिका गृह के साथ स्वाधार गृह के संचालन का जिम्मा ब्रजेश ठाकुर की संस्था को मिला था।
