मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुज़फ़्फ़रपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दर्ज हुआ परिवाद , मामले में अगली सुनवाई 14 सितम्बर को
बिहार में दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा निवासी गौरव सिंह ने मुजफ़्फ़रपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर किया है। जिसमे परिवादी ने कहाकि कि मुख्यमंत्री के इस बयान से काफी मर्माहत हुआ हूँ इससे बिहार में नौकरी पाने की लालच में हत्या में दलितों की हत्या में वृद्धि होगी। किसी भी नौकरी का आधार परिजनों की हत्या नही हो सकती। सरकार की यह घोषणा बिल्कुल न्यायसंगत नही है।
बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की घोषणा आखिर कैसे कर सकते है। गौरतलब है कि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बयान दिया गया था कि “दलित की हत्या होगी तो परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी दिया जाएगा।