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PF अकाउंट के नियमों में हो रहा है 1 सिंतबर से बड़ा बदलाव, ईपीएफ सब्सक्राइबर जल्द कर लें यह काम

अगर आप ईपीएफ सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। नए नियमों के अनुसार 1 सिंतबर से पहले EPF सब्स्क्राइबर को अपने अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना होगा। EPFO ने PF और UAN को आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी डेडलाइन एक जून थी जोकि बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है। 

अपने सर्कुलर में EPFO ने सभी ऑफिसों को कहा है कि एक सितंबर से इस नियम को लागू करने के लिए तैयार रहे हैं। EPFO की तरफ से आधार लिंक करने पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपके आधार के जरिए नाम, लिंग, उम्र  जैसी जरूरी जानकारी को ईपीएफ खाते से मैच करवाया जाएगा। अगर दोनों जानकारी सही नहीं हुई तो आपके अकाउंट पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति आधार लिंक नहीं करेंगे उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना होगा।

ऐसे में अगर आपने अभी तक आधार से अपने खाते को लिंक नहीं किया है तो जरूर कर लें। ईपीएफओ ने एक अन्य नोटिफिकेशन में कहा है कि अब नियोक्ता यानी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों का आधार लिंक करवाए।

ऐसे करें अपने UAN को आधार से लिंक 

  • सबसे पहले आप  EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें…
  • epfindia.gov.in पर लॉगइन करें
  •  ‘Online Services’ ऑप्शन में  ‘e-KYC portal’ पर जाएं और Link UAN Aadhaar पर क्लिक करें
  • यहां UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
  •  आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी
  •  अब OTP और 12 अंकों के Aadhaar number को डालें
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • अब  OTP Verification ऑप्शन पर क्लिक करें
  • अपने आधार विवरण के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं।

Input: Live Hindustan