बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से प्रदेश में कृषि वानिकी स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत वन विभाग के द्वारा खेत में फसल के अनुकूल पौधों के बीज मुहैया करवाए जाते हैं और प्रति पौधा 10 रुपए उपलब्ध कराया जाता है। 3 साल बाद न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधों के संरक्षण पर प्रति पौधे 60 रुपए की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। पायलट योजना के रूप में चलाई गई इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।
बिहार के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिन किसानों के पास जमीन कम है उन्हें इस भी इस योजना का फायदा मिलता है। फसल खराब होने के हालात में पौधों से वित्तीय लाभ कमाया जा सकता है। किसानों को न्यूनतम 25 पौधों की खरीदारी करनी होगी। पौधे खरीदने की अधिकतम सीमा तय नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। वन विभाग के दफ्तर से संपर्क करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। वन विभाग में आवेदन के पश्चात खेत का मुआयना किया जाएगा। वन विभाग के दफ्तर से योजना के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। योजना के माध्यम से प्रदेश में किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य तय किया गया है और प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के साथ ही पौधारोपण के मकसद से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।