PATNA-अब कटे-फटे नोट को बदलने में नहीं होगी परेशानी,जाने भारतीय रिजर्व बैंक का नियम : कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय फटे पुराने नोट निकल आते हैं. कई बार लोग भी फटे पुराने नोट अधिक रकम देने के साथ दे देते हैं. फटे पुराने नोट ना तो आप कैसे यूज़ में ला सकते हैं ना ही उसे कोई लेता है. फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें. क्योंकि दुकानदार भी फटे पुराने नोट लेने से साफ इनकार कर देते हैं.
आप भी कभी एटीएम से पैसे निकालने गए हैं और एटीएम से फटे पुराने नोट निकल आए या फिर कोई आपको फटे पुराने नोट दे दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बड़ी आसानी से आप इस नोट को बदलवा सकते हैं. आइए जानते हैं आरबीआई का नया दिशानिर्देश.
जानें RBI के निर्देश? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार अगर आपके पास फटे पुराने डैमेज नोट है तो आप बैंक जाकर उसे बदलवा सकते हैं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने (नोट रिफंड) नियम, 2009 (संसोधित) के मुताबिक, कोई भी बैंक पुराने और कटे-फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं। नोट बदलने पर मना करे पर बैंक पर 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
बैंक ब्रांच से करें संपर्क –एटीएम से निकले फटे पुराने नोट को बदलने के लिए आप संबंधित बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं.इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन में आप पैसे निकालने की तारीख, समय, जिस जगह से आपने एटीएम से पैसे निकालें हैं, उसका नाम मेंशन करना होगा। साथ ही एटीएम ट्रांजैक्शन का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। आपको बता दें कि फटे नोट को बदलने के लिए बैंक आपसे किसी तरह की कोई फीस नहीं लेता है। यह सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त में दी जाती है। आपको बता दें कि यह नोट तभी बदला जा सकता है जब यह 80% तक क्षतिग्रस्त हो.
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