Sponsored
CRIME

सोशल मीडिया पर अनर्गल बयान करने पर पटना HC सख्त, पुलिस को केस करने का आदेश, FB-TWITER को नोटिस

Sponsored

PATNA- पटना हाईकोर्ट ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, वाट्सएप और मेटा को भी जारी किया नोटिस, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई करे ईओयू:हाईकोर्ट, पोस्ट करने में सहयोग करने वालों को भी चिह्नित करें : पटना हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और मैसेज करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को दिया है। साथ ही इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, वाट्सएप, मैसेंजर तथा मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है।

Sponsored

कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधान मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के जज, केंद्रीय कानून मंत्री एवं कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, लेकिन ईओयू ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने आपत्तिजनक पोस्ट करने में सहयोग करने वाले को भी चिह्नित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

Sponsored

17 दिसंबर को हागी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर यानी शुक्रवार को होगी। इस दिन कोर्ट ने ईओयू के एडीजी को कोर्ट में उपस्थित होकर हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की गई है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने शिव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया है। हालांकि, इस मामले में कोर्ट आवेदक की जमानत अर्जी कई माह पूर्व ही खारिज कर चुका है। कोर्ट का कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसी खास के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इन पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करता है।

Sponsored
Sponsored
Abhishek Anand

Leave a Comment
Sponsored
  • Recent Posts

    Sponsored