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बिहार में Unlock के लिए जारी हुई नई Guideline, यहां पढ़िए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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PATNA : बिहार में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनलॉक-3 का एलान कर दिया है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक यानी कि इसबार दो सप्ताह के लिए अनलॉक-3 के नियम लागू रहेंगे. कोरोना की चेन टूटने के बाद सरकार की ओर से इसबार कई छूट दिए गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस खबर में नीचे पूरी डिटेल दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं.

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सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि बिहार में अनलॉक-3 की गाइडलाइन 23 जून से 6 जुलाई तक यानी कि इसबार दो सप्ताह के लिए की गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे. इसके अलावा अब दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, जो पहले शाम 6 बजे तक खुली रहती थीं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू पूर्वरत जारी रहेगा. हालांकि समय में बदलाव किया गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा. साथ ही सरकार ने एक और बड़ा एलान किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक पार्क और उद्यानों को खोलन का आदेश दिया गया है. पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि सीएम ने ये भी कहा है कि लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

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बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में फिलहाल मठ-मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को अभी बंद ही रखा जायेगा. इसके अलावा  शिक्षण संस्थानों को भी अभी 6 जुलाई तक खोलने का कोई विचार नहीं है. बिहार के मुख्या सचिव ने बताया कि दो सप्ताह के लिए राज्य में लागू अनलॉक-3 के बाद 6 जुलाई से पहले एक बार फिर से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी. उस बैठक में स्थिति का आकलन कर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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यहां पढ़िए पूरी गाइडलाइन –

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