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10 रुपये का सिक्का नहीं लेने वाले वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, RBI का आदेश

10 रुपये के सभी 14 सिक्के कानूनी रूप से मान्य : वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दी जानकारीइन सिक्कों को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता : सरकार ने 10 रुपये के अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि यह सभी सिक्के मान्य हैं। देश के कई हिस्सों में इन सिक्कों को लेकर भ्रामक खबरों को लेकर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी संसद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

दरअसल , 10 रुपये के 14 तरह के डिजाइन के सिक्के मौजूदा समय में बाजार में चलन में हैं। इनके अलग-अलग डिजाइन को लेकर भ्रम बना रहता है। चौधरी ने संसद में कहा, 10 रुपये के सिक्के अलग-अलग साइज, थीम और डिजाइन में जारी किए जाते हैं। इसे भारत सरकार के अधिकार में ढाला जाता है और आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सभी सिक्के वैध हैं और हर तरह के लेनदेन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

इसके पहले आरबीआई पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका है कि 10 रुपये के सभी 14 डिजाइन के सिक्के मान्य और कानूनी हैं। चौधरी ने कहा कि इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और उनके दिमाग से नकली का डर निकालना चाहिए।