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1 जुलाई से ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ पर लगेगा बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ नहीं बिकेगा कोई प्रोडक्ट

हर महीना अपने साथ कुछ न कुछ बदलाव लेकर आता है. इसी क्रम में जुलाई 2022 में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम और खास दोनों पर होगा. दरअसल, भारत में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का यूज पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाला है. केंद्र सरकार (Central govt) पहले ही प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021 को अधिसूचित कर चुकी है.

Effective Alternative To Plastic: This Startup Unsplash

Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से पॉलिस्ट्रिन और लचीले पॉलिस्ट्रिन सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक होगी. सरकार के इस फैसले की वजह से अब पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट बनाने और बेचने वाली कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी.

plastic representational picture

यही कारण है कि अमूल, मदर डेयरी और डाबर जैसी कंपनियां परेशान हैं. उन्होंने सरकार से निवेदन किया था कि वो अपने फैसले को कुछ समय के लिए टाल दें. अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है?

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किंन्तु, इसमें दो राय नहीं है कि अगर केंद्र सरकार का प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम लागू होता है तो प्लास्टिक की डंडी युक्त ईयर बड, गुब्बारे की प्लास्टिक से बनी डंडी, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप और आइसक्रीम की डंडी, सजावट में इस्तेमाल होने वाली पॉलिस्ट्रिन, प्लेट, कप, ग्लास, मिठाई के डिब्बों में इस्तेमाल प्लास्टिक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि इतिहास बन जाएंगे.

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