ADMINISTRATIONBIHARBreaking NewsMUZAFFARPURNationalPoliticsSTATE

सिगरेट पीते हुए देवी काली, फिल्म के पोस्टर पर विवाद, भावनाएं आहत करने पर डायरेक्टर पर FIR

हिंदू देवी-देवताओं के अपमान को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है. फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर सिगरेट पीती देवी काली जैसी दिख रही एक फोटो पर लोगों ने आपत्ति जताई है. मणिमेकलाई के खिलाफ़ शिकायत भी दर्ज हुई है.

Sponsored

Devi Kali Twitter/LeenaManimekali

Sponsored

एक तमिल समाचार पोर्टल के मुताबिक, फिल्म मणिमेकलाई का विषय शाम की घटनाओं के ईद-गिर्द घूमता है. जब देवी काली प्रकट होती हैं और टोरंटो की सड़कों पर टहलती हैं.

Sponsored

सोशल मीडिया पर काफी हंगामे के बाद दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने सोमवार को लीना मणिमेकलाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. लीना ने 2 जुलाई को अपनी फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. 

 

पोस्टर शेयर होने के तुरंत बाद ही ट्विटर पर लोगों ने निर्देशक और पोस्टर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, “हर दिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, क्या सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है?”

Sponsored

“देवी काली का यह तस्वीर पूरी तरह से अस्वीकार्य है. हम क्षत्रिय भक्त देवी उपासक और शाक्त परंपरा के अनुयायी हैं. धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से इस तरह के बेशर्म प्रयास नहीं होने चाहिए.”

Sponsored

एक अन्य यूजर ने लिखा “प्रिय @GoI_MeitY @ianuragthakur @MIB_India मैं आपसे हिंदू काली माता देवी का अपमान करने के लिए @LeenaManimekali और टीम पर कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करना चाहता हूं.”

Sponsored

 

वहीं शिकायत दर्ज कराने वाले वकील के हवाले से IANS ने कहा  “निर्देशक ने देवी काली को धूम्रपान करते हुए दिखाकर मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो बेहद आपत्तिजनक है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है.”

Sponsored

इसके अलावा उन्होंने निर्देशक के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि हिंदू देवी के संदर्भ में इस तरह की निंदनीय तस्वीर अत्यंत अपमानजनक, अत्याचारी और हिंदू समुदाय की भावनाओं और विश्वास को आहत करने वाली है.

Sponsored

 

दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में दर्ज की गई उनकी  शिकायत में लिखा है: “यह जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य है, जिसका उद्देश्य आरोपी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से अत्यधिक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो के माध्यम से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है. इसे सोशल मीडिया और सभी सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर अच्छी तरह से प्रसारित किया गया है. यह धारा 295A, 298, 505 के तहत अपराध है. 67 आईटी अधिनियम और 34 आईपीसी धारा के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.”

Sponsored

वकील ने यह भी कहा कि आपत्तिजनक वीडियो क्लिप और फोटो इंटरनेट से तत्काल आधार पर हटा दी जानी चाहिए क्योंकि इससे हिंदुओं को नुकसान होगा. इससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंची है. इसके अलावा और भी कई संगठनों ने इसका विरोध किया है और कार्रवाई की मांग की है.

Sponsored

Comment here