पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत दस आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सह विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। एपीपी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर, 2005 को राजद नेता रामजी यादव के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी। इस घटना के बाद डुमरांव के कोपवां निवासी रामजी यादव ने एफआईआर दर्ज कराते हुए दस लोगों को नामजद किया था।
प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उसने राजद प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव के पक्ष में प्रचार किया। रामजी के मुताबिक, वह डुमरांव के कलावती कॉम्प्लेक्स स्थित राजद कार्यालय में बैठा था। इसी बीच ददन पहलवान, मदन सिंह, भुअर यादव, खुशचंद सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव व लक्ष्मण तुरहा हथियार और लाठी-डंडे के साथ पहुंचे और उसके साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी।
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