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सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को मिली 4 महीने जेल की सजा, 2000 रुपये का लगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, अदालत ने विजय माल्या पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सर्वोच्च अदालत ने 2017 में अदालत की अवमानना के दोषी मामले में सजा सुनाई है.

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शराब कारोबारी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में अदालती आदेश के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया था. इस मामले में माल्या ने अपने बच्चों को करीब 40 मिलियन डॉलर की रकम ट्रांसफर करने की जानकारी अदालत से छुपाई थी. इस मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था.

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 सप्ताह के अंदर ब्याज समेत 40 मिलियन डॉलर वापस करने का आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि विजय माल्या चार हफ्ते के अंदर 40 मिलियन डॉलर वापस नहीं करते हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त करके यह रकम वसूली जाए.

बता दें कि एसबीआई समेत देश के करीब 17 बैंकों के कंसोर्टियम से 9000 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी करने के बाद शराब कारोबारी विजय माल्या भारत छोड़कर फरार हैं. फिलहाल, वह ब्रिटेन में रह रहे हैं. उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने के लिए सरकार की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और ब्रिटेन की अदालतों से भी विजय माल्या को करारा झटका लगा है.