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बिना मास्क के नही मिलेगी पुलिस थाने में ‘एंट्री’, पुलिस मुख्यालय ने दिए सख्त निर्देश

बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है. लगातार बढ़ रहे करोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक लोगों के आने पर रोक लगा दी है. वहीं सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में भी आगंतुकों के आगमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि बहुत ज़रूरी होने पर कोई व्यक्ति संबंधित अधिकारी से फोन पर समय लेकर मिल सकता है.

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों और पुलिस कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी गाइडलाइन्स का पालन करने का निर्देश है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की माने तो ‘जिस तरह से वर्ष 2020 में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और उस समय राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा थाना, पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन को लेकर जो एसओपी तैयार किया गया था उसे फिर से फॉलो करने का निर्देश दिया गया है.

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उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कार्य करते हैं. पिछली बार भी पुलिसकर्मियों के कंधे पर करोना संक्रमण रोकथाम की बड़ी जिम्मेदारी थी. पुलिसकर्मी खुद के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखें. पुलिस लाइन और थानों को समय-समय पर सैनिटाइज कराया जाना चाहिए. पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि थानों में आने वाले शिकायतकर्ताओं को एक जगह बैठा कर उनकी शिकायत को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुना जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता थानों में आने पर इधर-उधर नहीं घूमे. थानों में आने वाले शिकायतकर्ता के लिए मास्क और ग्लव्स पहना सुनिश्चित करें.

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Input: FirstBihar

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