Sponsored
Breaking News

बिहार के इस स्कूल में हो रही थी CAA-NRC के खिलाफ पढ़ाई, पुलिस ने दर्ज किया देशद्रोह का मुकदमा

Sponsored

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर कैंट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान-विज्ञान रैम्बो होम में छात्राओं को एनआरसी और सीएए कानून के बारे में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था, उसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने देशद्रोह माना है। इसके बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

Sponsored

आयोग ने इस संबंध में तीन पेज की चिट्ठी पटना एसएसपी को भेजी है। उसकी प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना डीएम को दी गई है। इस चिट्ठी के आधार पर दानापुर थाना में कांड संख्या 258/21 दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान का दायित्व दारोगा रीना कुमारी को सौंपा गया है। केस धारा 124 ए, 153 ए 505 (2) आईपीसीएण्ड 75 ऑफ जेजे एक्ट 2015 के तहत दर्ज किया गया है।

Sponsored




Sponsored

राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस स्कूल में निरीक्षण करने आये थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजात को देखा तो वे अचंभित हो गये। इन कागजातों के जरिए स्कूल में नाबालिग को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे कानून उनके खिलाफ है। इसी के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

Sponsored

संगठन के दस्तावेज में लिखा मिला, घर नहीं तो दस्तावेज कहां से लाये
भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वहां रखे एक रजिस्टर में कानून के खिलाफ कई बात लिखी है। इसी को आधार बनाते हुए केस दर्ज किया गया है। आयोग का कहना है कि घर का दस्तावेज नहीं होने पर बेघर करने की बात लिखी गई है, जो भड़काने वाली है। छात्र-छात्राओं को भड़काते हुए संस्था के सदस्यों ने बच्चों को यह पढ़ाया है कि यदि कानून वहां रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो हम सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए और हमें जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखने को कहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह हमारे काम आ सके।

Sponsored



Sponsored

छात्राओं से शपथपत्र भी भरवाया
पत्र के अनुसार रजिस्टर के पेज 76 से 78 तक में दोबारा ग्रुप मीटिंग का जिक्र है। इसके अनुसार पांच लड़कियां ने एनआरसी और सीएए के बारे में फिर से लिखा है। मेरा नाम ….. है। मैं सुबह चार बजे उठकर पढ़ती हूं और अपने फ्रेंड्स को पढ़ने को बोलती हूं। एनआरसी के विरोध में मैं हूं। क्योंकि हमारे पास घर नहीं है तो डाक्यूमेंट्स कहां रखेंगे। आयोग का कहना है कि ऐसी बातें बच्चों को देश के कानून के खिलाफ ले जाने वाली है। इसलिए केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं।

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Input: Hindustan

Sponsored
Sponsored
Editor

Leave a Comment
Sponsored
  • Recent Posts

    Sponsored