BIHARBreaking NewsMUZAFFARPURSTATE

बिहार के इस जिले में LockDown का ऐलान, DM ने जारी किया आदेश

बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है. राजधानी पटना के आलावा अन्य जिलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फ़ैल रही है. कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने चार दिनों के लिए कंपलीट लॉकडाउन का एलान किया है. डीएम ने वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है.

Sponsored


Muzaffarpur Wow Ads Insert Website

Sponsored

नवादा के जिलाधिकारी ने यशपाल मीणा ने चार दिनों के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया है. उन्होंने फिलहाल 4 दिन के लिए यह निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है.

Sponsored


Sponsored

जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए केवल जरूरी सामानों की दुकानों को खोला जायेगा. मेडिकल ,दूध, किराना दुकान आदि के दूकान खुले रहेंगे. सब्जी बाजार के लिए समय तय किया जायेगा. आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए नवादा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है. अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने की दिशा में काम चल रहा है. पॉजिटिव मरीज मिलने पर उन्हें मेडिकल किट मुहैया कराई जा रही है. साथ ही संक्रमितों के इलाके में कन्टेंमेंट जोन बनाया जा रहा है.

Sponsored


Sponsored

नवादा में प्रखंड के भी बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं. दुकानों को अलग-अलग दिन खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी है. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील किया जा रहा है.

Sponsored


Sponsored

उधर कोरोना संक्रमण की वजह से नवादा व्यवहार न्यायालय को 1 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है. प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अगले 1 मई तक कोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. आदेश में बताया गया है कि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के मकसद से पटना हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को 23 अप्रैल से 01 मई तक के लिए बंद किया जाता है.

Sponsored


Sponsored

जारी आदेश के अनुसार सभी न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों को को इस दौरान अपने-अपने आवास पर रहने को कहा गया है. साथ ही इस अवधि के दौरान सभी से अपने-अपने मोबाइल फोन को चालू रखने को कहा गया है. गिरफ्तार कैदियों को जेल भेजने के अलावा अन्य कार्य के लिए कोर्ट परिसर में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

Sponsored

Ads

Sponsored

Ads

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Sponsored

Input: FirstBihar

Sponsored

Comment here