विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थल अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान सार्वजनिक और सांस्कृतिक जमावड़ों पर भी रोक रहेगी। केवल बाजारों को दिन में 2 बार खुलने की छूट मिलेगी। बंगाल में गुरुवार को ही आठवें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई है। इसके अगले दिन शुक्रवार को राज्य सरकार ने बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है।
बंगाल में अब किन चीजों पर पाबंदी
किन चीजों में सहूलियत मिलेगी
मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई थी चुनाव आयोग को फटकार
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई रैलियों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग से पूछा था, ‘जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रहीं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।’
काउंटिंग को लेकर HC ने दिए थे चुनाव आयोग को 6 निर्देश
1. आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो।
2. किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर-राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
3. या तो काउंटिंग कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो या फिर उसे टाल दिया जाएगा।
4. लोगों की सेहत सबसे अहम है। यह बात परेशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है।
5. जब नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो उन्हें इस लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हैं।
6. आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं, दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती हैं।
Input: Bhaskar
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