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कहीं आपने ने भी तो अतिक्रमण नहीं कर रखा है, हो जाइए सावधान, हो सकती है बड़ी दिक्कत

बिहार में अतिक्रमण कर घर-बाजार या दुकान सजाने वालों के लिए बुरी खबर है। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को अब भारी जुर्माना देना होगा। नगरपालिका संशोधन विधेयक के बाद अब स्थाई तौर पर अतिक्रमण करने वालों को 20 हजार तो अस्थाई अतिक्रमण करने वालों को पांच हजार का जुर्माना देना होगा। अभी जुर्माने की राशि मात्र एक हजार थी।

राज्य के सभी शहरी इलाके में अतिक्रमण पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक बहुमत के आधार पर सदन में पारित हो गया। विधेयक पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने में काफी कठिनाई हो रही है।

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अतिक्रमण होने पर अभी जुर्माने की राशि मात्र एक हजार है। इसका लाभ भी अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अतिक्रमण में स्थाई व अस्थाई को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण अलग-अलग माना जाएगा। अगर अतिक्रमण स्थाई साबित होता है तो 20 हजार का जुर्माना लगेगा। जबकि अस्थाई अतिक्रमण होने पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा।

बैठक में अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य 
नगर निकाय व इसकी समिति की बैठक में पदाधिकारियों को भाग लेने हेतु अनिवार्य प्रावधान नहीं है। इससे समिति की बैठक में मुख्य पार्षद व समिति बिना पदाधिकारी के ही कार्य संचालन करते हैं। यह स्थिति नगर निकायों के हित में प्रतीत नहीं होता है। इसे संशोधित करते हुए अब अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है।

होगा लाभ
संशोधन विधेयक से नगर निकायों में सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई सुगम हो सकेगी। नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जनहित में कर्तव्यों के निर्वहन करने व निकायों की बैठक में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबंधित निकायों में स्वयं के आर्थिक हित पर नियंत्रण होगा। साथ ही नगर निकाय क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

Input: Hindustan

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