---Advertisement---

मैंने पहली बार पी है, जुर्माना लेकर छोड़ दीजिए, बिहार पुलिस को भरमाने की शराबियों की कोशिश ऐसे हुई नाकाम

राज्य में पिछले पांच महीने में दूसरी बार शराब पीने के जुर्म में 378 अभियुक्त पकड़े गए हैं। येे ऐसे शराबी हैं, जिन्हें पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया था। बावजूद, इन्होंने शराब का सेवन जारी रखा। दूसरी बार शराब के नशे में पकड़े गए ऐसे 378 शराबियों को इस बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनमें पुलिस ने 246 जबकि उत्पाद विभाग ने 132 शराबियों को पकड़ा है।

हर दिन पकड़े जा रहे छह सौ से ज्‍यादा आरोपित

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि शराब पीने व पिलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी का औसत हर दिन बढ़ रहा है। अगस्त 2022 में जहां हर दिन 394 अभियुक्त उत्पाद अधिनियम के तहत पकड़े गए वहीं 24 सितंबर तक हर दिन औसत 616 गिरफ्तारी दर्ज की गई है। मद्य निषेध विभाग ने बीते शनिवार व रविवार की रात विशेष अभियान चला कर एक दिन में रिकार्ड 1620 लोगों की गिरफ्तारी की है। पिछले चार महीनों में उत्पाद अधिनियम के तहत सजा दिलाने की दर भी 93 प्रतिशत रही है।

इस तरह पकड़े जा रहे शराबी

संशोधित शराबबंदी कानून के तहत सूबे में पहली बार शराब पीने पर पकड़े गये आरोपी को जुर्माना लेकर छोड़े जाने का प्रविधान है, जबकि दूसरी बार जेल की सजा दी जाएगी। अभियुक्त ने पहली बार शराब पी या दूसरी बार, इसके लिए पुलिस और उत्पाद विभाग ने आंतरिक व्यवस्था बनाई है। शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए सभी शराबियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। इसमें उनके नाम, पता के साथ पिछली बार मिली सजा का जिक्र होता है। इसके साथ ही पकड़े गए शराबी की सूचना स्थानीय थाने को भी दी जाती है। जब भी कोई शराब पीकर पकड़ा जाता है,तो सत्यापन के क्रम में इसकी पुष्टि हो जाती है कि उसने पहली बार शराब पी है या दूसरी बार।

---Advertisement---

LATEST Post