ADMINISTRATIONBIHARBreaking NewsMUZAFFARPURNationalPoliticsSTATE

बिहार में चरित्र प्रमाणपत्र बनवाना और भी आसान, थाने जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे मिलेगी पूरी सर्विस

बिहार के लोगों को पुलिस विभाग से करैक्टर सर्टिफिकेट (चरित्र प्रमाणपत्र) के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात करैक्टर सर्टिफिकेट की प्राप्ति घर बैठे ही हो जाएगी। अब अप्लाई करने वाले को उनके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी भेज दी जाएगी। जिला विभाग ने इस बाबत सभी जिलों के जिला अधिकारी, एसपी और एसएसपी को निर्देश जारी किया है। आरटीआर के अधिकार के तहत 14 दिनों के अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ऑनलाइन कॉपी ईमेल और मोबाइल पर भेजनी है।

Sponsored

बता दें कि पहले चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को थानों का चक्कर लगाना होता था। बीते वर्ष गृह विभाग ने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए एनआईसी की सहयोग से सर्विस प्लस पोर्टल बनाया जिसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की गई। अब ऑनलाइन आवेदन के साथ ही सर्टिफिकेट बन जाने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी लोगों को घर बैठे ही भेज दी जाएगी।

Sponsored

इसके लिए आवेदन करने वाले लोगों को सर्विस प्लस पोर्टल पर विजिट कर आनलाइन फार्म भरना होता है। फार्म में ही आवेदक का नाम, पता आदि के अलावा मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आइडी की जानकारी देनी है। आवेदन में जिस मोबाइल नंबर तथि ई-मेल आइडी की जानकारी दी जाती है, उसी पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिजिटल कापी भेजी जाएगी।

Sponsored

आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र मुहैया कराने के लिए दो सप्ताह की अवधि तय की गई है। पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में पत्र प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बनाने का नियम है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित दोषी अधिकारी पर रोजाना 250 रुपये के मुताबिक अर्थदंड लगाया जाएगा। एकमुश्त न्यूनतम 500 रुपये तथा अधिकतम पांच हजार रुपये तक अर्थदंड वसूलने का नियम है। इसकी मानीटरिंग भी करने का निर्देश गृह विभाग ने अधिकारियों को दिया है।

Sponsored

Comment here