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बिहार में उद्यमियों के लिए अच्छी ख़बर, अब नए कारखाने खोलने पर नही लगेगा पंजीकरण शुल्क, जाने नियम

बिहार में नया कारखाना खोलने वाले के लिए अच्छी खबर है।दरसल बिहार में अब कहीं भी नया कारखाना खोलने पर पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। श्रम संसाधन विभाग के तरफ से यह प्रावधान किया गया है। इसके लिए यह शर्त रखा गया है कि संचालक कारखाना खोलने के यदि 60 दिनों के अंदर पंजीकरण करा लें। अगर इस अवधि में पंजीकरण नहीं कराया, तो फिर विलंब शुल्क देना पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना काल में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के यह निर्णय लिया गया है।

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अगर कोई नया कारखाना लगा रहा है, तो उससे पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन संचालकों अपने कारखाने खोलने के बारे में सरकार को सम्पूर्ण जानकारी देनी होगी। साथ ही 2 महीने के भीतर संचालकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। अगर 60 दिनों के अंदर पंजीकरण नहीं करते है, तो ऐसे में उन्हें विलंब शुल्क देना पड़ेगा।

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प्रतीकात्मक चित्र

आपको बता दे कि विभाग ने विलंब शुल्क के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की है। विलंब शुल्क का निर्धारण कर्मचारियों की संख्या एवं दिन के मुताबिक तय किया गया है। यदि किसी कारखाने में 10 से कम कामगार होंगे, तो ऐसे संचालकों को पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

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उन्होंने कहा कि 10 या इससे अधिक, लेकिन 49 श्रमिक से कम वाले फैक्टरी संचालकों ने अगर पंजीकरण नहीं कराया, तो 90 दिनों तक उनसे 10 हजार रुपये, 180 दिनों तक 25 हजार रुपये, जबकि 6 महीने से अधिक समय होने पर एक लाख रुपये का भुगतान करने होंगे। 50 से अधिक, लेकिन 100 से कम श्रमिकों वाले कारखाना संचालकों को 90 दिनों तक 10 हजार रुपये, 180 दिनों तक 25 हजार रुपये, जबकि 6 महीने से अधिक होने पर 2 लाख रुपये वसूल किए जायेंगे। ( इस आर्टिकल में प्रयोग किए गए चित्र प्रतीकात्मक हैं।)

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