बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाइकोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत देते हुए चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत दे दी है. उन्हें दो लाख रुपये के जुर्माने पर यह जमानत दी गई है. इसके साथ ही लालू को 50 हजार रुपये के दो निजी मुचलका भी भरना पड़ेगा.
सजा की आधी अवधि गुज़र जाने को आधार बनाकर दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. चाईबासा मामले में लालू को 5 साल की हुई है. सजा मामले में जमानत मिलने के बाद भी लालू फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई है. दुमका मामले में सजा की आधी अवधि 9 नवंबर को पूरी होगी. अगर दुमका मामले में जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं.
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गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चर्चित चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में सजा काट रहे हैं. वह रांची सेंट्रल जेल में बंद हैं.