देश में केंद्र सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में सभी पशु पालकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इस कार का इस्तेमाल किसान पशुपालन और मत्स्य पालन के काम में सामने आने वाली तरह-तरह की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। केवल उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो मुर्गी, गाय, बकरी या मत्स्य पालन के कार्य में लगे हैं। सरकार इस स्कीम के तहत तो पशु पालकों को 3 लाख तक का कर्ज देती है। 1.6 लाख तक के कर्ज के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती है।
बता दें सरकार एक गाय के लिए 40,000, एक भैंस के लिए 60,000, एक मुर्गी के लिए 720 रुपये तथा एक भेड़ या बकरी के लिए 4000 रुपये का कर्ज देती है। यह कर्ज आपको बैंक या वित्तीय संस्थान पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारियों को मात्र 4 प्रतिशत पर मिल जाता हैं। उन्हें 6 बराबर किस्तों में कर्ज मिलता है। पशुपालकों को ये कर्ज 5 साल के भीतर लौटाना होता है। अमूमन बैंक किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज देते हैं, लेकिन सरकार की ओर से पशु किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में पशुपालकों को 3 प्रतिशत की छूट मिलती है।
किसानों को आवश्यकता के समय आसानी से सस्ती ब्याज रेट पर कर्ज मिलता है। जिससे वे जाल में फंसने से बचते हैं। लाभुक इस कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह उपयोग कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले पास के बैंक में जाना होगा वहां एक आवेदन फॉर्म मिलेगा। केवाईसी के लिए कुछ कागजात जमा करने होंगे। अप्लाई करने के बाद कागजातों की जांच होगी फिर योग्य होंगे तो 15 दिनों के अंदर आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
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इस प्रक्रिया में जिन कागजातों की जरूरी होती है उनमें किसान का आधार कार्ड, मवेशी का हेल्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, किसान का वोटर आईडी कार्ड, बैंक डिटेल्स, जमीन के कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी।