सहारा से पटना हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, कहा— बिहार के गरीब लोगों का पैसा कब लौटाओगे, सहारा से निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर मांगा जवाब : पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह 27 अप्रैल को कोर्ट को यह बताए कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो विभिन्न स्कीमों में जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं दी जाता है, तो कोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस दिन पारित करेगा ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारा समेत कई नाॅन बैंकिंग कंपनियों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल को होगी
कोर्ट को अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें नहीं लौटाया जा रहा है। कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल को होगी।